सागर शराबकांड से सबक, छत्तीसगढ़ में अलर्ट, 24 घंटे चलेगी अवैध शराब की जांच

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रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ी; हर जिले में विशेष जांच दल, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

रायपुर, 9 सितंबर, वाय के न्यूज।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटना के बाद छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी जांच अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में 24 घंटे निगरानी और वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

9 सितंबर को वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने सभी मैदानी अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। अभियान का फोकस अवैध शराब के निर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री पर है।

हर जिले में विशेष जांच दल

विभाग ने जिलों में आबकारी उड़नदस्तों के अलावा विशेष जांच दल गठित किए हैं। इन टीमों को संदिग्ध ठिकानों, अवैध शराब के कारोबार और अंतरराज्यीय तस्करी पर निगरानी रखने को कहा गया है।

देशी और विदेशी शराब दुकानों में नॉन-ड्यूटी पेड शराब, लीकेज और मिलावटी शराब की जांच के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। होटल, ढाबों और अवैध अहातों पर भी दबिश देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

वनांचलों में कच्ची शराब पर नजर

आबकारी विभाग ने वन क्षेत्रों, नदी-नालों और दूसरे संदिग्ध इलाकों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाने को कहा है। अवैध स्पिरिट के कारोबार में शामिल लोगों के साथ उसके स्रोत और आपूर्ति नेटवर्क का भी पता लगाया जाएगा।

रोज होगी कार्रवाई की मॉनिटरिंग

प्रदेशभर की कार्रवाई की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें हर दिन दोपहर 12 बजे तक जिलों और संभागों से मिली कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को देने के निर्देश हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना आबकारी विभाग के टोल-फ्री नंबर 14405 या ‘मनपसंद ऐप’ के माध्यम से देने की अपील की गई है।

विभाग ने लोगों से शराब खरीदने के लिए केवल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दुकानों का इस्तेमाल करने को कहा है।

प्रतीकात्मक फोटो

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