नई दिल्ली, 22 अगस्त। वाय के न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 (EEC 2026) शुरू किया है, जो लंबे समय तक पात्र होने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे से बाहर रह गए थे। यह विशेष अभियान 29 जून 2026 से प्रभावी है और 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रहे पात्र कर्मचारियों को नामांकित करने का नियोक्ताओं को एक बार का अवसर दिया गया है। हालांकि, घोषणा की तारीख पर संबंधित कर्मचारी जीवित होने के साथ उसी प्रतिष्ठान में कार्यरत होना जरूरी है।
पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकेंगे नियोक्ता
ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से अपने रोजगार और वेतन रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा ऐसे पात्र कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है, जो निर्धारित अवधि में ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए। अभियान का उद्देश्य पिछली अवधि के अनुपालन को नियमित करने के साथ पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ना है।
कर्मचारी हिस्से पर विशेष छूट
अभियान के तहत पूर्व अनुपालन को नियमित करने के लिए कुछ विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। यदि कर्मचारी के हिस्से का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, तो अभियान की निर्धारित शर्तों के अधीन उसके कर्मचारी हिस्से से छूट मिल सकती है।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
नियोक्ताओं को निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारियों का नामांकन और अंशदान भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रत्येक घोषित कर्मचारी के लिए उमंग ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन आधारित सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) तैयार की जाएगी। इसके बाद अंशदान इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के माध्यम से जमा किया जाएगा।
सरकार और संस्थानों को भी जागरूकता की जिम्मेदारी
ईपीएफओ अभियान की जानकारी नियोक्ताओं, कर्मचारियों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों से भी अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले प्रतिष्ठानों तथा सेवा प्रदाताओं के बीच अभियान का प्रचार करने का आग्रह किया गया है।
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से कहा है कि वे इस एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाएं और 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तारीख से पहले पात्र कर्मचारियों का नामांकन पूरा करें।
