पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत, DLSA में जमा करनी होगी 15 हजार की राशि
पटना, 7 सितंबर, वाय के न्यूज। शराब के एक मामले में अग्रिम जमानत मांगने पहुंचे आरोपी के लिए पटना हाईकोर्ट ने ऐसी शर्त रखी, जो अदालतों के सामान्य जमानत आदेशों से अलग है। कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए 15 हजार रुपये खगड़िया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में जमा कराने को कहा है। इस राशि से सिविल कोर्ट परिसर में फूलों के गमले लगाए जाएंगे।
जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने उत्तम कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामला परबत्ता थाना कांड संख्या 259/2026 से जुड़ा है। आरोपी पर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत मामला दर्ज है।
खेत से मिली थी 81 लीटर से ज्यादा शराब
मामले के अनुसार पुलिस को शराब के अवैध कारोबार की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान एक खेत से 81.450 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि शराब खुले खेत में मिली थी और उसे आरोपी के सचेत कब्जे से जोड़ने का पर्याप्त आधार नहीं है।
अदालत के समक्ष आरोपी की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि और मौजूदा मामले में उसकी कथित भूमिका से जुड़े पहलू भी रखे गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।
जमानत के साथ कोर्ट परिसर में हरियाली की शर्त
अदालत ने जमानत की शर्तों में 15 हजार रुपये DLSA, खगड़िया में जमा कराने का निर्देश जोड़ा। यह रकम खगड़िया के सिविल कोर्ट परिसर में फूलों के गमले लगाने पर खर्च की जाएगी। राशि SBI की स्थानीय शाखा से डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कराने और खर्च की रसीद ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
इसके साथ आरोपी को गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में चार सप्ताह के भीतर 10 हजार रुपये के बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के आधार पर जमानत देने का निर्देश दिया गया है।
अदालत की यह शर्त जमानत के साथ एक सार्वजनिक उपयोग के काम में योगदान से जुड़ी है, जिसके जरिए न्यायिक परिसर के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
