थानों में CCTV खराब होना एसपी की लापरवाही : हाईकोर्ट

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प्रयागराज, 3 अगस्त, वाय के न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों और बिजली बैकअप व्यवस्था के खराब रहने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की ड्यूटी में लापरवाही को दर्शाती है।

अदालत ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर, इनवर्टर अथवा अन्य बिजली बैकअप हर समय कार्यशील रहना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की खराबी या लंबे समय तक व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन व्यवस्थाओं का नियमित रखरखाव और निगरानी संबंधित एसपी की जिम्मेदारी है।

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, ताकि निगरानी व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो।

अदालत ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था हिरासत में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इसका हर समय चालू रहना आवश्यक है।

देश में पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें थानों से लेकर अदालतों तक डिजिटलीकरण पर लगातार जोर दे रही हैं। ऑनलाइन एफआईआर, डिजिटल केस डायरी, ई-कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। ऐसे में पुलिस थानों में सीसीटीवी और बिजली बैकअप जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं का निष्क्रिय होना डिजिटल पुलिसिंग और न्यायिक पारदर्शिता के उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में हाईकोर्ट ने इन व्यवस्थाओं को हर समय कार्यशील बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

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