बिना सहमति बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर 41 रेस्तरां पर CCPA की कार्रवाई
नई दिल्ली, 19 जुलाई 2026 । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने के आरोप में देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर मिली शिकायतों के आधार पर की गई।
प्राधिकरण ने बताया कि शिकायतों के साथ जमा किए गए बिलों की जांच में पाया गया कि कई रेस्तरां ने ग्राहकों की अनुमति लिए बिना पहले से ही सर्विस चार्ज जोड़ दिया था। CCPA के अनुसार, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और 2022 में जारी सर्विस चार्ज संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार है।
CCPA ने याद दिलाया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2025 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि रेस्तरां ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते और CCPA के दिशा-निर्देश सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हैं।
प्राधिकरण ने चायोज़ (Sunshine Teahouse Pvt. Ltd.) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज लौटाने और अपनी बिलिंग प्रणाली में बदलाव कर भविष्य में सर्विस चार्ज स्वतः न जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
CCPA ने बारबेक्यू नेशन, कैफे ब्लू बॉटल (पटना), चाइना गेट रेस्टोरेंट, फू अहमदाबाद, एल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी और ज़ोरो नाइट क्लब सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अंतिम आदेश जारी किए हैं। शेष मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। इसका भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक है और ग्राहक के इनकार करने पर सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही सर्विस चार्ज को बिल में जोड़कर उस पर GST भी नहीं लगाया जा सकता।
