चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा आधी, अब 2 हजार क्विंटल

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15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा नया नियम, कोलकाता में 4 हजार क्विंटल की सीमा बरकरार

नई दिल्ली, 2 सितंबर , वाय के न्यूज़। सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा 4 हजार क्विंटल से घटाकर 2 हजार क्विंटल कर दी है। संशोधित सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, बाजार में पर्याप्त चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

नए प्रावधानों के अनुसार, कोई भी चीनी व्यापारी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडार नहीं रख सकेगा। देश में किसी भी स्थान पर व्यापारी के पास किसी भी समय अधिकतम 2 हजार क्विंटल चीनी ही हो सकेगी।

हालांकि, कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों में भंडारण सीमा 4 हजार क्विंटल ही रहेगी। मंत्रालय के अनुसार, कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदता है और पूर्वी भारत तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में इसकी आपूर्ति करता है। क्षेत्र की विशेष बाजार जरूरतों को देखते हुए वहां मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता, सुचारु आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

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