नई दिल्ली, 05 अगस्त 2026, वाय के न्यूज। सरकार ने फिल्मों की पायरेसी पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फिल्मों की नकल कर उनके व्यावसायिक उपयोग से जुड़े 7,393 यूआरएल को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इनमें 1,263 वेबसाइटें और 4,996 टेलीग्राम चैनल शामिल हैं।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्मों की पायरेसी से संबंधित शिकायतें मिलने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधित संस्थाओं को अधिसूचना जारी कर नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री हटाने अथवा उसकी पहुंच निष्क्रिय करने के निर्देश देता है।
उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 तथा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत ऐसे नोटिस जारी करने के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म) को अधिकृत किया गया है।
डॉ. मुरुगन ने कहा कि कॉपीराइट धारकों से शिकायतें प्राप्त करने और इंटरनेट से पायरेटेड फिल्म सामग्री को शीघ्र हटाने के लिए मंत्रालय में एक संस्थागत तंत्र भी स्थापित किया गया है।
