₹1 करोड़ के बीमा दावे के नाम पर 19 लाख की कथित वसूली का आरोप
रायपुर:, 19 जुलाई 2026 । सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले डीएसएफ आरक्षक के परिवार से बीमा दावा दिलाने के नाम पर 19 लाख रुपये की कथित वसूली के आरोप में नारायणपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अधिवक्ता भी आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
पुलिस के अनुसार, डीएसएफ आरक्षक धनेश्वर नुरेटी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भारतीय स्टेट बैंक के वेतन पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा मिला था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव और अधिवक्ता कृष्ण कुमार वर्मा ने बीमा राशि दिलाने के नाम पर मृतक के परिजनों से 19 लाख रुपये ले लिए।
शिकायत के अनुसार, दोनों ने शेष बीमा राशि में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की भी मांग की। आरोप है कि परिजनों के इनकार करने पर उन्हें कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने, कानूनी कार्रवाई में फंसाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की धमकी दी गई। लगातार कथित दबाव और अतिरिक्त रकम की मांग से परेशान होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर से शिकायत की।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद कोतवाली नारायणपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318, 308 तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। सह-आरोपी अधिवक्ता कृष्ण कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।
राज्य सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के अनुरूप की गई है। पुलिस का कहना है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली, भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
