नई दिल्ली, 30 जुलाई 2026, वाय के न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा उपयोग किए गए हथियारों और गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ धातु के छर्रों (पेलेट) वाली बंदूकों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि जंतर-मंतर पर तैनात RAF के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेलेट गन का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
यह मामला 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से प्लास्टिक पेलेट के इस्तेमाल से जुड़ा है। इस घटना की आंतरिक जांच पहले से RAF/CRPF स्तर पर भी चल रही है।
नीट प्रदर्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने RAF के हथियारों और गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए निर्देश
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