नई दिल्ली, 22 अगस्त। वाय के न्यूज। केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉम्बिनेशन दवाओं पर सख्ती की है। चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी निश्चित खुराक संयोजन यानी FDC पर रोक लगाई है। इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर भी पाबंदी लगाई गई है।
पैकेट पर चेतावनी जरूरी
दवा कंपनियों को अब पैकेट पर साफ चेतावनी लिखनी होगी। पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री में भी यह चेतावनी देनी होगी।
चेतावनी में लिखा होगा कि इस FDC का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। इसका मकसद छोटे बच्चों को संभावित जोखिम से बचाना है।
पहले कुछ दवाओं पर लगी थी रोक
सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को भी इस दिशा में कदम उठाया था। उस समय कुछ FDC के लिए उम्र से जुड़ी चेतावनी अनिवार्य की गई थी।
नई अधिसूचना में दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इन दोनों दवा घटकों वाले सभी संबंधित FDC इसके दायरे में आ गए हैं।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश
सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद लिया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB ने भी इसकी सिफारिश की थी।
सरकार के मुताबिक, चार साल से कम उम्र के बच्चों में इन संयोजनों से जोखिम हो सकता है। बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
राजपत्र में प्रकाशन से लागू
यह आदेश औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी किया गया है। इसे जनस्वास्थ्य के हित में लागू किया गया है।
अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। सरकार ने निर्माताओं को लेबल और प्रचार सामग्री में नई चेतावनी लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्रोत : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
