खाद्य सुरक्षा कानून तोड़ने पर दो कारोबारियों को कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना भी

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कोहिमा, 1 सितंबर 2026। नागालैंड में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के दो मामलों में अदालत ने दो खाद्य व्यवसाय संचालकों को दोषी ठहराया है। दोनों मामलों में दोषियों को साधारण कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नागालैंड के खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, दोनों मामले खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज किए गए थे। इनमें से एक मामले की सुनवाई दीमापुर और दूसरे मामले की सुनवाई मोकोकचुंग स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई।

विभाग ने बताया कि न्यायालय ने दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा कानून के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।

कई मामले अदालतों में विचाराधीन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े कई अन्य मामले भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री के लिए निर्धारित सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

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