नई दिल्ली, 03 अगस्त 2026, वाय के न्यूज। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी का निर्धारित पानी नहीं छोड़ने के आरोप में कर्नाटक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर कर्नाटक को तत्काल तय मात्रा में पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि कावेरी जल विनियमन समिति ने 29 जुलाई से अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक निर्धारित मात्रा से कम पानी छोड़ रहा है। तमिलनाडु का दावा है कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर कर्नाटक को समिति के निर्देशों के अनुरूप पानी छोड़ने का आदेश देने की अपील की है।
