जांच में तय मानकों से कम मिला हींग का अर्क, एलजी की कच्ची हींग में भी अधिक स्टार्च
नई दिल्ली/मुंबई, 29 अगस्त 2026। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने के बाद दो प्रमुख ब्रांडों की Compounded Hing (कंपाउंडेड हींग) की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कार्रवाई Everest Food Products Pvt. Ltd. और Laljee Godhoo & Company (LG Brand Unit) के खिलाफ की गई है।
शिकायत के बाद प्रमुख ब्रांडों की निगरानी
FSSAI के अनुसार, कंपाउंडेड हींग की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता शिकायत मिलने के बाद बाजार में प्रमुख ब्रांडों की व्यापक निगरानी और सैंपलिंग शुरू की गई। एवरेस्ट और एलजी के उत्पादों के कानूनी नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई गई। एवरेस्ट के मुंबई स्थित केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिट और गुजरात के उमरगांव स्थित यूनिट से भी नमूने लिए गए। जांच में संबंधित नमूनों को सब-स्टैंडर्ड पाया गया।
एवरेस्ट की कंपाउंडेड हींग में 5% के बजाय 0-3% अर्क
FSSAI के मुताबिक, Compounded Hing में कम से कम 5 प्रतिशत Alcohol Soluble Extract होना निर्धारित है। जांचे गए नमूनों में यह मात्रा 0 से 3 प्रतिशत के बीच मिली। FSSAI ने इसे निर्धारित मानक से कम बताया है।
एलजी की कच्ची हींग में 15-32% स्टार्च
FSSAI ने LG Brand Unit से तैयार उत्पादों के साथ कच्ची हींग की छह किस्मों के नमूने भी लिए। निर्धारित मानक के अनुसार Raw Hing में स्टार्च की अधिकतम सीमा 1 प्रतिशत है। जांच में इन छह नमूनों में स्टार्च की मात्रा 15 से 32 प्रतिशत के बीच पाई गई।
कंपनियों से एक्शन प्लान मांगा
FSSAI ने दोनों कंपनियों को मानकों के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत Action Plan प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही बाजार में मौजूद सब-स्टैंडर्ड उत्पादों को स्वैच्छिक रूप से वापस लेने की सलाह दी गई है।
FSSAI ने कहा है कि बिक्री पर रोक उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया निवारक कदम है।
नोट: FSSAI की कार्रवाई से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि एवरेस्ट या एलजी के सभी खाद्य उत्पादों पर रोक लगी है। आधिकारिक आदेश का संबंध Compounded Hing से है।
